अभिनेत्री कंगना को कोर्ट से मिली राहत, परिवाद खारिज
आगरा। फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत के आजादी भीख में मिलने के बयान पर आगरा में अभिनेत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल परिवाद को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने उस बयान से वादी अधिवक्ता का कोई अपमान नहीं होने की टिप्पणी के साथ वाद को खारिज कर दिया है।
इस प्रकरण में अधिवक्ता सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। विदित हो कि बीती 23 नवंबर को आगरा के दीवानी न्यायालय में वकालत करने वाले राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामशंकर शर्मा ने फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 120 बी के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए 156/3 के तहत सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
अधिवक्ता की दलील थी कि मीडिया को बयान देने के दौरान उन्होंने आजादी भीख में मिलने और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक बातें की थीं। मीडिया से इस मामले की जानकारी होने के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी।
अधिवक्ता रामशंकर ने 15 दिसंबर को अपने बयान दर्ज करवा दिए थे। अदालत ने शनिवार की तारीख दी थी। आज अन्य गवाहों के बयान हुए हैं। अदालत ने अन्य गवाहियों को नौ मार्च की तारीख दी थी। लगातार दो और तारीखों के बाद शनिवार को अदालत ने वाद को खारिज कर दिया।
अदालत ने सभी गवाहियों को सुनने के बाद ये माना है कि उक्त बयानों से वादी अधिवक्ता का कहीं कोई अपमान नहीं हुआ है। इस कारण अधिवक्ता के वाद को जायज नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता रमाशंकर का कहना है कि वो देश के महापुरुषों के अपमान की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। जल्द सेशन कोर्ट में अपील करके अपनी बात रखेंगे।