माफिया अतीक की कुर्क होगी गरीबों से कब्जाई 12 करोड़ की संपत्ति
इलाहाबाद। आईएस 227 गैंग के सरगना रहे अतीक अहमद की अवैध संपत्ति के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई होने वाली है। प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट में 12 करोड़ 42 लाख 69 हजार 100 रुपए की संपत्ति कुर्क करेगी। गैंगस्टर एक्ट के धारा 14 (1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
अतीक अहमद के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में वर्ष 2020 में गैंगस्टर एक्ट में मुकदम दर्ज हुआ था। मुकदमे की विवेचना में कटहुला गौसपुर में अवैध संपत्ति की जानकारी मिली है। माफिया अतीक अहमद ने 14 अगस्त 2015 को 14 गरीब व्यक्तियों से कुल 23447 वर्ग मीटर जमीन जबरन ली थी।
एक गरीब व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई इस जमीन को राजस्व विभाग द्वारा पुलिस ने चिन्हित करा लिया है। जल्द ही पुलिस इस जमीन की जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी। सूत्रों के अनुसार, माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने भी इस जमीन के बारे में पूछताछ में खुलासा किया था।
गौरतलब है कि पुलिस ने रविवार को ही उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक के वकील विजय मिश्रा को जेल भेजा है। जेल भेजने से पहले पूछताछ में विजय मिश्रा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। कहा जा रहा है कि अतीक की कई अन्य संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसी साल अप्रैल में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।