जस्टिस कर्णन के मानसिक स्वास्थ्य की हो जांच- SC
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन के अवमानना के मामले में मेडिकल बोर्ड को उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ५ मई तक कर्णन की जांच हो जानी चाहिए।
८ मई तक बोर्ड को इसकी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट १८ मई को करेगा। गौरतलब है कि जस्टिस खेहर और ६ अन्य न्यायाधीशों ने कर्णन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और ३१ मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें बुलाया था।
७ न्यायाधीश संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। इस सुनवाई के दौरान, पीठ ने खुलासा किया था कि कर्णन ने २७ मार्च को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा था।
इस पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कुछ जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने बाकायदा ऐसे २० जजों के नामों की सूची भी प्रधानमंत्री दी थी।