निर्भया केस- अब राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते चारों दोषी
नई दिल्ली। पूरे देश-दुनिया और व्यवस्था को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के चारों हत्यारों की फांसी की सजा बरकरार रखी। इस मामले में कुल ६ लोग आरोपी थे। इनमें एक नाबालिग है और दूसरे आरोपी राम सिंह ने जेल में फांसी लगाकर जान दे दी थी।
कानून के जानकारों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाए मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह के पास दो विकल्प हैं। पहला वो अपने वकील के जरिये सु्प्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।
अगर यह याचिका खारिज हो जाती है तो फांसी की सजा से बचने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते हैं। चान्गाडू मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का निणय है कि इस अधिकार का प्रयोग परीक्षण के पूर्व, परीक्षण के दौरान या परीक्षण के बाद भी किया जा सकता है।
गौरतलब है कि भारतीय संवधिान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद ७२ में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, अस्थायी.निलंबन करने, कम करने, परिवर्तित करने की निम्नलिखित मामलों में शक्ति प्राप्त है।