GST- सीमेंट, दवाईयों, स्मार्ट फोन सहित कई वस्तुओं पर कम होगा बोझ
नई दिल्ली। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से सीमेंट के पैकेट, दवाईयों, स्मार्ट फोन और सर्जिकल उपकरणों जैसी विभिन्न वस्तुओं पर कर दर घटने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
सीमेंट के पैकेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.5 % और 125 रू पीएमटी तथा 14.5% की दर से मानक वैट लगता है। इन दरों पर कुल वर्तमान कर २९ % से अधिक है। अगर इसमें केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि शामिल करते हैं तो वर्तमान कुल कर 31 % से अधिक होगा।
इसके विपरीत सीमेंट के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर २८ % है। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायन संबंधी प्रणालियों सहित दवाईयों के मामले में भी कर का बोझ कम होगा।
आम तौर पर दवाइयों पर 6 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 % वैट लगता है। इनके अलावा दवाइयों पर सीएसटी, चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि भी लगते हैं। इन दरों पर वर्तमान कुल कर १३ % से अधिक है।
इसके विपरीत आयुर्वेदिक औषधियों सहित दवाइयों पर प्रस्तावित जीएसटी दर १२ % है। स्मार्ट फोन पर २ % केंद्रीय उत्पाद शुल्क (1 % उत्पाद शुल्क और 1 % राष्ट्रीय आपदा दस्ता शुल्क- NCCD) लगता है।
अलग अलग राज्यों में वैट दर 5 % से 15 % होती है। स्मार्ट फोन पर भारित औसत वैट दर लगभग 12 % है। इस प्रकार स्मार्ट फोन पर कुल वर्तमान कर 13.5 % से अधिक है।
इसके विपरीत स्मार्ट फोन के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 12 % है। इसी तरह सर्जिकल उपकरणों सहित चिकित्सीय उपकरणों पर आमतौर पर 6 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 % वैट लगता है।
सीएसटी, चुंगी कर,प्रवेश कर आदि के साथ कुल वर्तमान कर 13 % से अधिक है। इसके विपरीत जीएसटी के तहत प्रस्तावित दर 12 % है। हवन सामग्री सहित पूजा सामग्री कर की किसी भी श्रेणी में नहीं होगी, हालांकि इनके सही कर निर्धारण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।