3 नाबालिग मृतकों के परिवार पर भी चल सकता है केस

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नई दिल्ली। दिल्ली गेट के पास स्कूटर हादसे में 3 नाबालिगों की मौत हो गई है। नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत अब स्कूटर के असली मालिक के ऊपर भी केस चल सकता है। नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत नाबालिगों के द्वारा गाड़ी चलाने के अपराध में संरश्रक और गाड़ी के मालिक पर भी केस चलाया जा सकता है। दिल्ली गेट के पास हुए हादसे में स्कूटर मृतक 3 नाबालिग में से एक के चाचा के नाम पर रजिस्टर्ज था। दिल्ली की सड़कों पर नाबालिगों के गाड़ी चलाने के कारण मौत के आंकड़े में काफी वृद्धि हुई है।

आंकड़ों के अनुसार, 2018 में नाबालिग चालकों के कारण मौत की संख्या में 2015 की तुलना में 6 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। 2015 में नाबालिग चालकों का कुल 225 चालान काटा गया था। पिछले साल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1,228 नाबालिगों के चालान काटे। 2017 में यह आंकड़ा 1,067 था और 2016 में यह आंकड़ा 746 का था। निसान इंडिया और रोड सेफ्टी के लिए काम करने वाली एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन के अनुसार नाबालिग चालकों को लेकर एक सर्वे किया था।

नाबालिग चालकों में पकड़े गए से ९६.4% ने बताया कि उनके पैरंट्स को भी उनके वाहन चलाने की जानकारी रहती है। पिछले साल दिल्ली में पकड़े गए नाबालिग चालकों में ३३.2% मोटरसाइकल चालक थे। ट्रैफिक पुलिस डेटा के अनुसार ऐसे हादसो में पिछले साल 914 केस देर रात हुए थे। इस साल अक्टूबर तक में 383 मोटरसाइकल चालकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

पिछले साल यह आंकड़ा 464 का था। इस साल दिल्ली पुलिस ने अब तक 1,57,582 लोगों का ट्रिपल राइडिंग के लिए चालान काटा है। 9।5 लाख लोगों का चालान हेल्मेट नहीं पहनने के कारण काटा गया है। शनिवार की देर रात जिन तीन नाबालिगों की मौत सड़क हादसे में हुई, उनमें से किसी ने भी हेल्मेट नहीं पहन रखा था।

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