मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों को बस में सीट की आरक्षित
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों लिए सरकारी बसों में सीट आरक्षण और बस अड्डों पर उनके लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाने शुरू की हैं। इस कड़ी में बसों में सीट आरक्षण संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। मार्च 2020 से यह नियम देशभर में लागू हो जाएंगे। इसके बाद बस अड्डों पर दिव्यांग सुविधाओं को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 27 दिसंबर को राज्य सरकारों के परिवहन सचिवों और परिवहन आयुक्तों को आदेश जारी किये गए हैं। केंद्र द्वारा मोटर वाहन नियमों में किए बदलाव के तहत दिव्यांगों के लिए सभी बसों में सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सरकारी बसों में दिव्यांगों के लिए पर्याप्त संख्या में सीट आरक्षित रखी जाए।
सीट के पास इमरजेंसी बटन होना जरूरी है। इसके अलावा बसों में संकेतक लगे हों, व्हील चेयर होनी चाहिए। व्हील चेयर में लॉक लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बस में हेंडरेल अथवा सुरक्षित पोल लगे होने चाहिए। नई बसों में यह तमाम सुविधाएं होनी जरूरी हैं। पुरानी बसों में भी आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे। अन्यथा मार्च 2020 के बाद उनको फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।