निर्भया को न्याय: 4 दरिंदों को फांसी 22 जनवरी, सुबह 7 बजे
नई दिल्ली। पूरी दुनिया को झकझोर देने वाले निर्भया कांड में पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को चारों दरिंदों को डेथ वारंट यानी फांसी देने का समय तय कर दिया। कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में चारों दोषियों अक्षय सिंह, विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार और पवन गुप्ता को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश दिया। 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली इलाके में चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा ‘निर्भया’ से गैंगरेप किया गया था। 29 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी।
- छह आरोपी हुए थे गिरफ्तार
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बस चालक सहित छह को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक नाबालिग भी था। उसे तीन साल तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। - मां की अर्जी
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने पीड़िता की मां और दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया। इसमें दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई थी। - 14 दिन का समय
अदालत ने दोषियों को कानूनी औपचारिकताएं पूरा करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया है। दोषियों ने जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुना।