फिर आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
रामपुर। एक बार फिर रामपुर कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हैं। साथ ही आजम को कई मामलों में धारा-82 की कार्रवाई के तहत नोटिस भी दिया है। बता दें कि धारा 82 की नोटिस के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाती है। हालांकि रामपुर में एडीजे-6 की कोर्ट में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं लेकिन कोर्ट में न तो वे और न ही उनके बेटे अब्दुल्ला पेश हो रहे हैं।
इस कारण अब एक बार फिर आजम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और दो मामलों में 82 की कार्यवाही के आदेश दिया है। इसके मामले की संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आजम खान पर चल रहा पहला मामला उनके पड़ोसी ने दर्ज करवाया है। जिसमें लगातार गैरहाजिर रहने के चलते 82 की कार्रवाई और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि 20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
उन्होंने बताया कि आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम पर पूर्व सांसद जयाप्रदा पर टिप्पणी करने का मामला भी विचाराधीन है। जिसमें उन्होंने कहा था “हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए।” उस मामले में लगातार गैरहाजिर होने के कारण उनको जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेशी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है।