बैंक धोखाधड़ी में 107 करोड़ की संपत्ति जब्त

RBI

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रु की चल व अचल संपत्ति को जब्त किया है। जब्त की गई संपत्ति में कंपनी की कोयंबटूर की जमीन व इमारत, अहमदाबाद में एक दफ्तर व इमारत, एक फार्म हाउस, बंगला और विभिन्न बैंकों के सात खातों में जमा राशि शामिल है।

ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई कोलकाता की फेयर डील सप्लायर्स कंपनी के निदेशकों के खिलाफ की गई। कंपनी और उसके निदेशक राम प्रसाद अग्रवाल, नारायण प्रसाद अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, सौरभ झुनझुनवाला और अन्य के खिलाफ CBI ने आरोप पत्र दायर किया था।

ईडी ने CBI के आरोप पत्र को आधार बनाकर केस दर्ज किया गया और उसके बाद संपत्ति जब्त की। फेयर डील सप्लायर्स के निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज और कई दस्तावेज को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हुए बड़े पैमाने पर ऋण लिया गया है।

पीएमसी बैंक की क्षमता देख लगाया प्रतिबंध
रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि घोटाले की जद में आए पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक से नकद निकासी पर प्रतिबंध इसकी नकदी की स्थिति और जमाकर्ताओं को भुगतान की इसकी क्षमता पर आधारित है। नकद निकासी की सीमा तय करने के अपने कदम को उचित ठहराते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि उसके द्वारा उठाए गए कदम मनमानी प्रकृति के नहीं हैं।

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