4-G सेवाएं बहाल करने की मांग पर केंद्र से मांगा जवाब

supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए दायर याचिका पर गुरुवार को केन्द्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रमण कि पीठ ने फाउन्डेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के बाद केन्द्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किए। केन्द्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 1 सप्ताह में नोटिस का जवाब देना है।

याचिका में जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट की गति 2-G तक ही सीमित रखने के प्रशासन के 26 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस केन्द्र शासित प्रदेश में प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी में इजाफा करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन की वजह से बंद हुए स्कूलों के छात्र इंटरनेट की बेहतर सुविधा होने पर ही ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।