RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि मास्टरन सर्कुलर में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी बीच ICICI बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में दायर सूचना में कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशों को HTM श्रेणी से AFS श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के तहत उसपर जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है।