ATM में कैश नहीं, तो बैंक पर 10 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने समय पर अपनी एटीएम मशीन में पैसे नहीं डालने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। आरबीआई ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एटीएम मशीन में पैसे ना होने से ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
1 अक्टूबर से ऐसे बैंक जो अपने एटीएम में समय रहते कैश नहीं भरेंगे पर इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा। आरबीआई ने अपने बयान में कहा, “कैश की कमी के चलते कितने समय तक एटीएम खाली रहते हैं और इस से ग्राहकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसको लेकर जांच की गई।
इसमें ये पता चला है कि एटीएम में कई बार समय रहते दोबारा कैश नहीं डाला जाता है जिस से आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरबीआई की घोषणा करते हुए कहा, “यदि एक महीने में किसी एटीएम में महीने में 10 घंटे से ज्यादा के समय तक कैश मौजूद नहीं रहता है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा
आरबीआई ने साथ ही इस निर्णय का कारण बताते हुए कहा, सभी बैंक या व्हाइटलेबल एटीएम संचालक अपने सिस्टम को और बेहतर करें। साथ ही बैंक अपने एटीएम में कितना कैश मौजूद है इसको भी बेहतर तरीके से मॉनिटर करें और समय रहते दोबारा इन एटीएम में कैश डालना सुनिश्चित करें। जिससे ग्राहकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारी इस योजना का उद्देश्य यही हैं। बता दें कि व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर-बैंक कंपनियां करती हैं।