शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रु का जुर्माना
नई दिल्ली। लोकसभा में शराब पीकर गाड़ी चलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया। इस पेश में नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब १० हजार रु का जुर्माना भरना पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि वर्ष १९८८ के मोटर यान कानून में ३० साल बाद संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।
उन्होंने विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने की सदन से अपील करते हुए कहा कि देश में दुनिया में सबसे ज्यादा ५ लाख सड़क हादसे सालाना होते हैं जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गडकरी ने इन हादसों के लिए कम प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नियमों से लेकर यातायात नियमों को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही कहा कि जनता में यातायात नियमों के प्रति न सम्मान है और न ही डर।
विधेयक में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्यों के लिए ई गर्वनेंस को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है और एक व्यक्ति ४-४ राज्यों में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है।
अब लोग घर बैठे लर्निग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी। नेता, अभिनेता या पत्रकार चाहे कोई भी हो, सबको परीक्षा देकर ही लाइसेंस मिल सकेगा।
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