Reserve Bank: क्रेडिट ब्यूरो 30 दिनों के अंदर करें शिकायत सॉल्व, नहीं तो 100 रुपये प्रतिदिन देना होगा जुर्माना

आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों और क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी अपडेशन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा पेश करने का भी निर्देश दिया है.

RBI Says Message: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कर्जदाताओं, वित्तीय संस्थाओं ने कहा कि वह ग्राहकों की शिकायत को 30 दिनों के सुलझाना होगा. अगर ये ऐसा नहीं करते, तो इन्हें हर दिन 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा और ये रकम ग्राहकों को देनी होगी. आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी अपडेशन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा पेश करने का भी निर्देश दिया है. आरबीआई ने इसे 6 महीने के भीतर तैयार करने के लिए कहा है.

आरबीआई ने कहा कि सीआई ने 21 कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को अपडेट क्रेडिट जानकारी पेश की हो तो भी 30 दिनों के भीतर शिकायत का सामाधान नहीं करने पर हर दिन 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा. सीआईसी कर्जलेने वाले लोगों, कॉरपोरेट्स और छोटे व्यवसायों की क्रेडिट जानकारी बनाए रखता है और बैंक लोन देने के समय या जरूरत के समय इसे एक्सेस कर सकते हैं.

आरबीआई के पास सीआईसी की ओर से कर्ज लेने वालों का स्टेटस अपडेट नहीं करने की कई शिकायत मिली थी. इसके बाद आरबीआई ने मुआवजा का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कहा है. ग्राहकों की शिकातय थी कि डिफॉल्ट की स्थिति सुधारने के बाद भी सीआईसी ने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की, जिस कारण कई कस्टमर को कर्ज या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया है.

आरबीआई ने कहा कि सीआईसी को साल में एक बार क्रेडिट स्कोर समेत फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट तक आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए. क्रेडिट से जुड़ी जानकारी ईमेल और मैसेज के जरिए भी देना चाहिए, ताकि क्रेडिट जानकारी आसानी से एक्सेस किया जा सके.