एयरफोर्स पायलट को 55 लाख मुआवजा देने के आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में भारतीय वायुसेना के एक फाइटर पायलट को ५५ लाख मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। साल २००५ में मिग-२१ के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पायलट घायल हो गया था।
इस हादसे में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से वह दोबारा विमान चलाने लायक नहीं रहा। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार व हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट संजीत सिंह कैला को ५५ लाख रुपये मुआवजा देंगे।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट द्वारा किसी पायलट को इतनी राशि का मुआवजा देने का यह पहला मामला है। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट व जस्टिस दीपा शर्मा की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पायलट को तय मानक से अधिक जोखिम में डालने के कारण विमान बनाने वाली कंपनी व केंद्र मुआवजा भुगतान करें। वह इसकी जिम्मेदार है।