कनॉट प्लेस में 23 दुकानों, रेस्तरां के लाइसेंस निरस्त
नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कनॉट प्लेस में फरवरी में १० दिन के अंदर छत गिरने की दो घटनाओं के बाद सहमी सख्त रवैया अपना लिया है। लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित उच्चस्तरीय कमेटी ने २३ दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
इनमें से २० दुकानें इनर और मिडिल सर्किल में हैं। कमेटी के पास १०९ दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आए थे। छत गिरने की घटनाओं के बाद लुटियंस दिल्ली स्थित दुकानों का सर्वे कराया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी।
रिपोर्ट लाइसेंस नवीनीकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय कमेटी के सामने रखी गई, जिसका अध्ययन करने के बाद कमेटी ने २३ दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करने से इन्कार कर दिया।
एनडीएमसी ने इसके पीछे अवैध निर्माण, प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करने संबंधी कारण बताए हैं। कई रेस्टोरेंट अतिरिक्त परिसर का उपयोग करते हुए पाए गए थे।
सर्वे के दौरान जो दुकानें बंद मिली थीं, उनके मालिकों को छह महीने का समय दिया है। इस अवधि में उन्हें स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट समेत अन्य जरूरी दस्तावेज जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस भेजा जाएगा।
सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, खान मार्केट और जनपथ जैसे बाजारों के रेस्तरां और दुकानों में आगजनी से निपटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिले।
एनडीएमसी एक्ट-१९९४ के अधिनियम ३३३ के तहत अवैध निर्माण, अग्निशमन यंत्र न होना और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने वाले रेस्टोरेंट व दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। ६ माह बाद एनडीएमसी की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।