दिल्ली में जल्द भरे जाएं 33 हजार शिक्षकों के पद
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ३३ हजार शिक्षकों के खाली पदों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी एजेंसियों को इन पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार व तीनों MCD को एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों के खाली पड़े पदों की सूचना दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को उपल्ब्ध कराने और उन पर भर्ती की मांग करने की बात कही है।
पीठ ने डीएसएसएसबी एवं शिक्षा निदेशालय को कहा है कि वह जल्द इन पदों को भरने के लिए रणनीति तैयार करे। हाईकोर्ट ने डीएसएसएसबी के निदेशक को कहा है कि वह आगामी 27 अप्रैल को तीनों निगमों के आयुक्तों व दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक के साथ बैठक करें और समाधान तलाशें।
साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए की जाने वाली बैठकों की जानकारी पीठ को भी उपलब्ध कराएं। पीठ ने सभी संबंधित विभागों को इस मसले के हल के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर दिया। अगली सुनवाई १६ मई को होगी।