हर्ष फायरिंग के पीड़ित को दूल्हा दे मुआवजा- हाईकोर्ट

delhi high court
नई दिल्ली। शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजन व घायल को क्यों न दूल्हा व उसका परिवार मुआवजा दे? हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में पीड़ित परिवार की याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार से यह सवाल किया है।
पिछले वर्ष अप्रैल में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवती की जान चली गई थी। उसके पिता श्याम सुंदर कौशल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस से उन्हें ५० लाख रु मुआवजा दिलाने की मांग की। इतनी ही राशि दूल्हे के परिवार से भी दिलाने की मांग की गई।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सभी को नोटिस जारी कर २७ जुलाई तक अदालत में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका में श्याम सुंदर कौशल का कहना था कि शादी में आने वालों की गतिविधि पर नजर रखना दूल्हे और उसके परिवार की जिम्मेदारी बनती है।
उनकी लापरवाही के चलते ही शादी में गोली चली, जिसमें उनकी बेटी की मौत हो गई। उनकी बेटी अपने घर के दूसरे तल पर बालकनी में खड़ी थी। वह नीचे से गुजर रही बरात को देख रही थी। तभी बरात में एक व्यक्ति ने गोली चलाई, जिससे उनकी बेटी की जान चली गई। याचिका में अदालत से मांग की गई कि ऐसे मामलों में दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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