हर सप्ताह खाली सीटों का ब्योरा देंगे स्कूल
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में दूसरी और इससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिला कैसे हो, इसके लिए नियम नहीं बनाने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। हाईकोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दूसरी और इससे ऊपर की कक्षाओं में कम आय वर्ग और वंचित समूह के बच्चों का भी दाखिला हो।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने सरकारी जमीन पर बने सभी स्कूलों को भी यह आदेश दिया है कि वे अपने स्कूल के बाहर बोर्ड लगाएं और उस पर हर सप्ताह खाली सीटों का ब्यौरा दें। साथ ही खाली सीटों का ब्यौरा हर सप्ताह दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी अपडेट करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को अपने वार्षिक लेखाजोखा भी सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस आदेश पालन सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन जस्टिस फ़ॉर ऑल की याचिका पर दिया है।
याचिका में आरोप है कि राजधानी के निजी स्कूलों में दूसरी व इससे उपर की कक्षाओं में दाखिला कैसे हो, इस बारे में हाईकोर्ट के कई आदेशों के बावजूद सरकार ने अभी तक नियम नहीं बनाए।
नतीजतन हर साल निजी स्कूलों में कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) व वंचित समूह के लगभग 20 हजार बच्चों का हक मारा जा रहा है। याचिका में दिल्ली सरकार पर सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दूसरी व इससे उपर की कक्षाओं में होने वाले दाखिला पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है।