पति ने घर में घुसकर पत्नी को कहा-तलाक-तलाक, तलाक

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अलग रह रही पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक कहने और उसे थप्पड़ मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने रियाजुद्दीन नामक व्यक्ति को जांच में शामिल होने के लिए एक नोटिस जारी किया है। उसकी पत्नी ने शिकायत की थी कि रियाजुद्दीन ने करीब नौ साल पहले उसे छोड़ दिया था और उस समय शरिया कानून के मुताबिक उसे तीन तलाक भी दे दिया था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि रियाजुद्दीन 20 अगस्त को तड़के दक्षिण-पूर्वी दिल्ली स्थित उसके घर आया था और जब उसने दरवाजा खोला तो रियाज़ुद्दीन ने उसे कथित रूप से थप्पड़ मारा और तीन तलाक बोल दिया।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सीआरपीसी की संबंधित धाराओं के तहत महिला का बयान दर्ज किया और उसके पति को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 ए, 354 बी 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

धारा ३५४ (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), ३५४ए (यौन उत्पीड़न), ३५४बी (वस्त्र उतारने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), ३२३ (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। , ५०६ (आपराधिक धमकी), ३४ (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य), पुलिस के अनुसार।