Delhi News: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को झटका
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जैन का चिकित्सीय मूल्यांकन एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल से कराने का अपना अनुरोध किया।

AAP Leader Satyendar Jain
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में चिकित्सा कारणों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी। एक संक्षिप्त सुनवाई में, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने यह आदेश दिया।
हालांकि, जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चिकित्सा कारणों का हवाला देकर अदालत से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जैन का चिकित्सीय मूल्यांकन एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल से कराने का अपना अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है।