व्यापमं घोटाले में 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश

भोपाल। सीबीआई ने गुरुवार को विशेष सत्र न्यायालय में चिरायू मेडीकल कालेज, तत्कालीन डीएमई सहित 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया। इस चालान में 57 नए आरोपित हैं और तीन पुराने हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा अलग से लगाई है।

वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट ने आरोपितों को पांच-पांच करके बुलाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट नहीं निकल सके। विशेष न्यायालय पांच-पांच करके आरोपितों को कोर्ट में बुलाएगा। चालान को स्वीकार करने के लिए 28 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।

चिरायू मेडीकल कालेज में शासन कोटे की 63 सीटें थी। वर्ष 2011 में 47 सीटों को गलत तरीके से खाली रखा गया। चिरायू मेडीकल कालेज का प्रबंधन मोटी रकम लेकर सीटों को बेच दी। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। व्यापमं कांड के खुलासे के वक्त झांसी रोड थाने में तीन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

एसआईटी ने तीन लोगों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी थी। वर्ष 2015 में यह केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ के हैंडओवर हो गया। सीबीआई ने पांच साल इस मामले की जांच की। पांच साल की जांच में 57 नए आरोपित बनाए गए हैं।

सरकारी कोटे की सीट छोडऩे वाले, सीट खरीदने वाले, चिरायु मेडीकल कालेज के प्रबंधन के अधिकारी, बिचौलियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया।