MP में किसानों के लिए वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना
भोपाल। शासन द्वारा प्रदेश में कृषि प्रयोजन के लिए सोलर पम्पों की स्थापना सम्बन्धा अधिसूचना जारी की गई है। योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों के माधयम से ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी जहां बिजली उपलब्धा नहीं हो पाती। ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतरू किसान डीजल पम्प से सिंचाई करते हैं जिससे उन पर वित्तीय भार आता है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना से जुड़ने पर किसान वित्तीय भार से बच सकेंगे ।
यह योजना मुख्यत ऐसे ग्राम/टोले/वन क्षेत्र या स्थल के हितग्राहियों पर केन्द्रित है जहां वर्तमान में बिजली उपलब्धा नहीं है। साथ ही उन ग्राम/टोले के किसान भी योजना से लाभान्वित हो सकेंगे जहां सोलर पम्प का प्रस्तावित स्थापना स्थल बिजली कम्पनी की लाइन से कम से कम 300 मीटर दूर स्थित हो।
खेती के लिए तीन एचपी तक के सोलर पम्पों की स्थापना पर 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। तीन से पांच एचपी तक के सोलर पम्पों के लिए 85 प्रतिशत अनुदान हासिल हो सकेगा जबकि पांच एचपी से अधिक क्षमता के सोलर पम्पों पर पांच एचपी का राज्य अनुदान एवं निर्धारित केन्द्रांश ही लागू होगा।
इस प्रकार हितग्राही को एक एचपी डीसी सबमर्सिबल पम्प के लिए 17 हजार 500 रूपए, दो एचपी एसी सर्फेस सबमर्सिबल पम्प के लिए 21 हजार रू तथा दो एचपी डीसी सब मर्सिबल पम्प के लिए 23 हजार 500 रूपए देय होंगे। अधिक क्षमता वाले पम्पों के सम्बन्ध में उप संचालक कृषि कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।