भाजपा को राहत, प्रहलाद लोधी की सजा पर 2 माह की रोक
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा से हाल ही में सदस्यता गंवा चुके पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोधी की सजा पर 2 माह की रोक लगा दी है। दरअसल, तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले में प्रहलाद लोधी को जनप्रतिनिधियों के लिए भोपाल में बनी स्पेशल कोर्ट ने दोषी मनाकर 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि लोधी को जमानत मिल गयी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने सदन में एक पद रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी थी और विधानसभा से प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द हो गई थी।
प्रहलाद लोधी ने भोपाल की विशेष कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में लोधी को राहत देकर सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट से पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को राहत देने के मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का बयान भी सामने आया है।
राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म करने का फैसला राजनैतिक द्वेष से लिया गया था। अपने बहुत के लिए कांग्रेस ने फायदा उठाया था। विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से जल्दबाजी में, जिस हड़बड़ी में सदस्यता समाप्त की थी उसके द्वारा ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में यह संदेश गया था कि किस तरह से राजनीतिक द्वेष में समाप्त की। उन्होंने कहा, बगैर राज्यपाल और बगैर उच्च न्यायालय की अनुमति के मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में आनन-फानन में उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा कर दी। उस समय तब भी कहा था कि मध्यप्रदेश विधानसभा कि हमारे मन में गरिमा और सम्मान है। लेकिन इस तरह से निर्णय नहीं लिया जाते।
उनका कहना है कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार बहुमत में आए इसके लिए कांग्रेस किसी भी स्थिति में किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्होंने टूल के रूप में मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का उपयोग किया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
वहीं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के गुरुवार के आदेश ने यह साबित किया कि मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णता द्वेष कुंठा अपरिपक्व था और राजनीतिक था। हम आभारी हैं उच्च न्यायालय के कि हमको वहां से न्याय प्राप्त हुआ।