‘नो फ्लाई लिस्ट’ से रहे दूर, जून में होंगे लागू

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IGI airport

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के नए नियमों की घोषणा की है। पिछले महीने शिवसेना सासंद रवींद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया मैनेजमेंट से झगड़े के बाद केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया था।
नियमों की घोषणा करते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि यह नियम जनता से प्रतिक्रिया लेने के बाद जून में लागू होंगे। नियमों को अंतिम रूप देने से पहले १ महीने के लिए लोगों से ऑनलाइन प्रतिक्रिया मांगी जा रही है।
इन नए नियमों नो-फ़्लाई लिस्ट को शामिल किया है। यात्री यदि उड़ान में या हवाई अड्डे पर समस्याएं पैदा करते हैं तो उसे अपराध माना जाएगा। इन अपराधों के लिए तीन महीने लेकर दो साल उससे अधिक समय के लिए निलंबन शामिल है।
अपराध को ३ कैटेगरी में बांटा गया है, पहला इशारों के जरिए फ्लाइट में बाधा पहुंचाना, दूसरा शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार, तीसरा किसी को जान से मारने की धमकी देना। ‘नो फ्लाई लिस्ट’ को नहीं मानने वाले यात्री एयर टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।
गौरतलब है कि २३ मार्च को शिवसेना सासंद ने एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से मारा था। इस घटना के बाद एयर इंडिया की तरफ से नए नियमों को लागू किए जाने की मांग हो रही थी। एयर इंडिया की इसी मांग के मद्देनजर सरकार ने नए नियम पेश करने का ऐलान किया है।
रवींद्र गायकवाड़ का मामला सामने आने पर एयर इंडिया ने उनका टिकट कैंसिल कर दिया था और उनकी यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी। बाद में रवींद्र गायकवाड़ ने इस घटना पर माफी मांगी जिसके बाद उनपर लगा बैन हटाया गया।

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