स्मृति को झटका, हाईकोर्ट में याचिका दायर

Smriti Irani
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर डिग्री विवाद में घिर गई हैं।
याचिका में कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत और भिन्न-भिन्न बयान दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 13  सितंबर को होगी।
इस संबंध में याचिका कर्ता अहमर खान ने समानांतर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि यह याचिका केंद्रीय मंत्री को परेशान करने के इरादे से दायर की गई है।
अदालत के पहले के निर्देश के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि स्मृति के १९९६ के बीए पाठ्यक्रम से जुड़े दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। साल २००४ के लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ने अपने हलफनामे में १९९६ में बीए पाठ्यक्रम करने का जिक्र किया था।

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