लालू समेत 40 अभियुक्तों पर 11.93करोड़ का जुर्माना
रांची। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47ए/96 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 40 अभियुक्तों को 3 से 5 साल तक की कठोर कारावास की सजा सुनायी है, जबकि इन सभी पर 11.93करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में पूर्व सांसद आर.के. राणा को भी 5 साल की सजा सुनायी गयी है। जबकि रिटायर आईएएस और पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जुलियस समेत पशुपालन विभाग के कई अधिकारियों-कर्मचारियों और आपूर्तिकर्त्ताओं को सजा सुनायी गयी है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 5 साल की कठोर कारावास और 60लाख जुर्माने की सजा सुनायी, वहीं सबसे अधिक जुर्माना त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 5 साल सजा के दो करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
चारा घोटाले के इन 40 आरोपियों इस तरह मिली सजा
1.लालू प्रसाद को 5 की सजा व 60लाख जुर्माना
- पूर्व विधायक आरके राणा को 5 साल सजा, 60 लाख जुर्माना
- पूर्व सचिव जुलियस बेग को 4 साल सजा 1 लाख जुर्माना
4 पशुपालन पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद को 4 साल सजा व 5 लाख जुर्माना
5.कोषागार पदाधिकारी देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव 4 सजा व 5 लाख जुर्माना - पशुपालन पदाधिकारी डॉ0 राधा रमण सहाय को 4 साल सजा, 6 लाख जुर्माना
- सहायक निदेशक कृष्ण मोहन प्रसाद को 5 साल सजा और डेढ़ करोड़ जुर्माना
8 पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी जे.भेंगराज को 4 साल सजा व 2 लाख जुर्माना - पशुपालन पदाधिकारी डॉ0 गौरी शंकर प्रसाद को 4 साल सजा और 11 लाख जुर्माना
- पशुपालन पदाधिकारी डॉ0 राम प्रकाश राम को 3 साल सजा व 2 लाख जुर्माना
- पशुपालन पदाधिकारी डॉ0 जसवंत सहाय को 3 साल सजा व 2 लाख जुर्माना
- डॉ0 रवींद्र कुमार सिंह को 4 साल सजा व 5 लाख जुर्माना
- पशुपालन पदाधिकारी डॉ0 प्रभात कुमार सिनहा को 4 साल सजा व 3 लाख जुर्माना
14.पशुपालन कर्मी डॉ0 ललितेश्वर प्रसाद यादव को 4 साल सजा व 2 लाख जुर्माना
15.पशुपालन कर्मी डॉ0 कृष्ण बिहारी लाल को 4 साल सजा व 2 लाख जुर्माना - डॉ0 अजीत कुमार को 4 साल सजा व 2 लाख जुर्माना
- डॉ0 चंद्रकिशोर लाल को 4 साल सजा व 1.5लाख जुर्मान
- पशुपालन पदा. डॉ0 बिरसा उरांव को 4 साल सजा व 3 लाख जुर्माना
- पशुपालन पदा डॉ. शिवनंदन प्रसाद को 4 साल सजा व 2 लाख जुर्माना
- पशुपालन पदा डॉ0 अर्जुन शर्मा को 4 साल सजा व 2 लाख जुर्माना
21.पशुपालन पदा. डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव को 4 साल सजा और 2 लाख जुर्माना
22.पशुपालन पदा. डॉ. ब्रजनंदन प्रसाद वर्मा को 4 साल सजा व 3 लाख जुर्माना - पशुपालन पदा. डॉ0 रंजन प्रसाद सिन्हा को 3 साल सजा और 2 लाख जुर्माना
- पशुपालन कर्मी नित्यानंद कुमार सिंह को 4 साल सजा व 2 लाख जुर्माना
- आपूर्तिकर्त्ता रवि नंदन कुमार सिन्हा को 4 साल सजा व 10.10लाख का जुर्माना
- आपूर्तिकर्त्ता मो0 सईद को 5 साल सजा और डेढ़ करोड़ जुर्माना
27.आपूर्तिकर्त्ता जगमोहन लाल कक्कर को 4 साल सजा और 1 करोड़ जुर्माना
28.आपूर्तिकर्त्ता मोहींदर सिंह बेदी को 4 साल सजा और 1 करोड़ जुर्माना
29.आपूर्तिकर्त्तादयानंद प्रसाद कश्यप को 4 साल सजा और 1 करोड़ जुर्माना
30आपूर्तिकर्त्ता सुरेश कुमार दूबे को 4 साल सजा और 2.5लाख जुर्माना
31.आपूर्तिकर्त्ता उमेश प्रसाद को 4 साल सजा और 4 लाख जुर्माना
32.आपूर्तिकर्त्ता सत्येंद्र कुमार मेहरा को 4 साल सजा और 15 लाख का जुर्माना
33.आपूर्तिकर्त्ता राजेश मेहरा को 4 साल सजा और 15 लाख जुर्माना - आपूर्तिकर्त्ताडॉ. बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा को 4 साल सजा और 1 करोड़ जुर्माना
- आपूर्तिकर्त्ता त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 5 साल सजा और 2 करोड़ जुर्माना
36.आपूर्तिकर्त्ता बाल कृष्ण शर्मा को 4 साल सजा व 1 लाख जुर्माना
37.आपूर्तिकर्त्ता डॉ0 अजीत कुमार वर्मा को 4 साल सजा और डेढ़ लाख जुर्माना
38.आपूर्तिकर्त्ता रविकुमार मेहरा को 4 साल सजा व 10लाख जुर्माना
39.आपूर्तिकर्त्ता महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल सजा और 15लाख जुर्माना
40आपूर्तिकर्त्ता राजेंद्र कुमार को 4 साल सजा और 20लाख जुर्माने की सजा सुनायी गयी है।