विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारेंटाइन अनिवार्य
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके अनुसार सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया है।
वहीं, 8वें दिन उनकी आरटी-पीसीआर जांच होगी। इसके अलावा ‘एट रिस्क’ या जोखिम वाले देशों से भारत यात्रा करने वालों को आने के बाद कोविड जांच के लिए सैंपल देना होगा।
इसके अलावा उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेने या एयरपोर्ट छोड़ने से पहले नतीजों का इंतजार करना होगा। जांच के नतीजे नेगेटिव आने पर जोखिम वाले देशों के यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
इसके बाद 8वें दिन उनकी आरटी-पीसीआर जांच होगी। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी संशोधित दिशानिर्देश 11 जनवरी से प्रभावी हो जाएंगे। इसके साथ ही नॉन एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों में से 2 फीसदी लोगों को आने वाले पर जांच के लिए चुना जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन होना होगा और स्वास्थय की निगरानी करनी होगी।