तमिलनाडु की अदालतों से हटेंगी अंबेडकर की फोटो
अलंदुर बार एसोसिएशन में बने नए संयुक्त न्यायालय में लगी बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटा दी जाए
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट के एक सर्कुलर में कहा गया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतों में महात्मा गांधी और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें लगेंगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कांचीपुरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को भी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि अलंदुर बार एसोसिएशन में बने नए संयुक्त न्यायालय में लगी बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटा दी जाए। कई वरिष्ठ वकीलों ने अंबेडकर मूर्तियों का उद्घाटन करने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सर्कुलर में उन घटनाओं के बारे में भी बताया, जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के साथ तोडफ़ोड़ की गई और जिसकी वजह से विवाद हुआ।
पुराने फैसलों का जिक्र
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 11 मार्च 2010 में निर्णय लिया गया था कि अदालत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमिल संत तिरुवल्लुवर के अलावा किसी की मूर्ति नहीं लगेगी। इसी तरह 27 अप्रैल 2013 को कांचीपुरम के मुख्य जिला जज को अलंदूर कोर्ट में लगी अंबेडकर की तस्वीर को हटाने के निर्देश दिए थे।
जिला मुख्य जज ने कुडाल्लोर बार एसोसिएशन की उस अपील को भी खारिज कर दिया था, जिसमें नए बने स्पेशल कोट्र्स में तस्वीरें लगाने की बात कही गई थी। 11 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने इस विषय पर दोबारा विचार किया है। इसके बाद निर्णय लिया कि गांधी और तिरुवल्लुवर के अलावा किसी की मूर्ति को अदालत परिसर में नहीं लगाया जाएगा। रजिस्ट्रार-जनरल ने निर्देश दिया कि विवाद की स्थिति होने पर बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु उचित कार्रवाई करेगा।