जले हुए शव का DNA टेस्ट कराएं: हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान मिले जले हुए शव का जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने मृतक की बेटी की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। जस्टिस विभू बाखरू ने एफएसएल को जल्द से जल्द शव का डीएनए टेस्ट करने और इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है। जस्टिस विभू बाखरू ने 18 अप्रैल से पहले शव का डीएनए जांच करने का आदेश दिया है।