HIV+ बच्चों की पढ़ाई को लेकर SC ने दिए निर्देश

supreme court

नई दिल्ली। SC ने शुक्रवार को HIV+ बच्चों की पढ़ाई के मामले में अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साथ स्वूâलों में पढ़ाई के दौरान भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि ऐसे बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत वंचित तबके में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करें।

जो राज्य नहीं करना चाहते वे 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि वे ऐसा क्यों नहीं करना चाहते।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वे कोर्ट के इन आदेशों को सभी राज्यों को भेजें। 12 राज्य गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मेघालय, केरल, उतराखंड, यूपी, छतीसगढ़ और तमिलनाडु आदि पहले ही इसके लिए तैयार हो चुके हैं।

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