Karnataka: विधायक का टिकट देने के नाम पर 2.55 करोड़ रु ठगे, भाजपा के 3 नेताओं पर केस दर्ज
विजयनगर जिले में पार्टी टिकट का वादा करके एक व्यक्ति से ₹2.55 करोड़ रुपये ठग लिए हैं. इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है.
Karnataka Fraud News : अभी देश में विधानसभा चुनाव चल रहा हैं. इस बीच कर्नाटक भाजपा से बड़ी खबर आ रही हैं. पुलिस ने भाजपा के 3 नेताओं पर रुपये ऐंठने के आरोप में केस दर्ज कर लिया हैं. आरोप लगाया गया है कि तीनों ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान विजयनगर जिले में पार्टी टिकट का वादा करके एक व्यक्ति से कथित तौर पर ₹2.55 करोड़ रुपये ठग लिए हैं. इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है.
कर्नाटक की कोट्टूर पुलिस ने सेवानिवृत्त इंजीनियर पी.शिवमूर्ति की शिकायत के बाद भाजपा जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष मोहन कटारिया, स्थानीय नेता रेवना सिद्दप्पा और शेखर पुरूषोत्तम के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि, हमें शिकायत मिली है कि इन बीजेपी नेताओं ने चुनाव के लिए टिकट देने का झांसा देकर शिवमूर्ति को गुमराह कर उनसे रुपये ऐंठ लिए है. तीनों नेताओं ने शिवमूर्ति को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हागरीबोम्मनहल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट देने का वादा किया था.
सीएम से किया अनुरोध
शिवमूर्ति ने धोखाधड़ी के बारे में पता चलने के बाद पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने पार्टी गतिविधियों में 65 लाख रुपये खर्च किए हैं. उन्हें जल्द ही अहसास हुआ कि जालसाजों ने टिकट का वादा करके उनसे ₹1.90 करोड़ ठग लिए हैं. उन्होंने कहा कि उनसे 2.55 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. इस संबंध में शिवमूर्ति ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृहमंत्री जी. परमेश्वर को एक पत्र लिखकर न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया.
क्या है पूरा मामला
तीनों आरोपियों ने शिवमूर्ति को 23 अक्टूबर 2022 को पुत्तूर के एक बीजेपी नेता शेखर से मिलवाया. इसके बाद भाजपा स्वके प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने बेंगलुरु में कार्यालय में शिवमूर्ति से मुलाकात की है. शिवमूर्ति ने पत्र में कहा कि कतील ने दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर से बीजेपी नेता शेखर के साथ टिकट के मुद्दे पर चर्चा की बात कही है. शिवमूर्ति को फर्जीवाड़े का पता तब चला जब हागरीबोम्मनहल्ली से भाजपा का टिकट बल्लाहुंसी रमन्ना को मिल गया. शिव मूर्ति की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (जान से मारने की धमकी देना) और 34 (कुछ व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किया आपराधिक कृत्य) के तहत केस दर्ज किया है. अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है.