भगोड़े माल्या को लंदन में मिली राहत

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लंदन के हाईकोर्ट से शराब कारोबारी भगोड़े विजय माल्या को राहत मिली है। लंदन हाईकोर्ट ने माल्या को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत में रखी गई राशि से करीब 11 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ 2 लाख रुपये से ज्यादा लेने की इजाजत दी है।

माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों की दिवाला कार्रवाई के चलते यह धन अदालत के कब्जे में है। माल्या की फ्रांस में एक आलीशान संपत्ति ले ग्रांड जार्डिन की बिक्री से प्राप्त हुई राशि अदालत के पास जमा है। माल्या के वकीलों ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल को ली ग्रैंड जार्डिन की बिक्री से अर्जित अदालत के पास जमा धनराशि तक पहुंच मिलनी चाहिए ताकि वह अपने रोजमर्रा के खर्च और कानूनी खर्च का वहन कर सके। इस आदेश के बाद अब किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख को अपने रहने और दिवाला याचिका के विरोध के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की अनुमति मिल गयी है।

माल्या जमानत पर ब्रिटेन में हैं और वह धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किये जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुके हैं।