अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा शुरू, स्कूल रहेंगे बंद
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले ‘अनलॉक 4’ के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- दिल्ली मेट्रो भी चलेगी
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सात सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत एओपी जारी की जाएगी। - सामूहिक कार्यक्रमों को शर्तों के साथ इजाजत
दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। - लॉकडाउन के लिए नए निर्देश
अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। - आने जाने पर कोई रोक नहीं
राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। - ओपन-एयर थिएटर खोलने की इजाजत
आगामी 21 सितंबर से खुली हवा वाले थिएटरों (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। - टीचिंग स्टाफ को बुलाने की परमिशन
नई गाइड लाइन में स्कूल कॉलेजों को भले ही बंद रखने को कहा गया है लेकिन राज्य और केंद्र शासित सरकारें ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती हैं। यही नहीं गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मिलने जा सकते हैं। - सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी
सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा। - बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। - इन गतिविधियों को इजाजत नहीं
1- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे
2- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं
3- पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी केवले चुनिंदा ट्रेनों के संचालन को इजाजत - ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षणों को इजाजत
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजिकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षणों की मंजूरी भी दी है। - राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को राहत
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप एवं उनके प्रशिक्षण दाताओं को भी कार्य शुरू करने को मंजूरी दी गई है।