NDTV प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को SC से राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में एक टीवी चेंनेल के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (सैट) को निर्देश दिया है कि वह प्रणय रॉय और राधिका रॉय से अपील सुनने के लिए जुर्माना राशि का 50 फीसदी जमा करने का दबाव न डाले।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सैट को रॉय की अपील पर 6 मार्च को मेरिट के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि राशि जमा न करने पर वसूली प्रक्रिया शुरू न की जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रॉय की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की कई याचिकाएं लंबित हैं।

सभी इसी तरह की राहत की मांग करेंगे, जिस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल इस मामले तक सीमित है, इसे नजीर नहीं माना जाएगा। मालूम हो कि सेबी ने रॉय पर इनसाइडर ट्रेडिंग करने के आरोप में 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इससे पहले रॉय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम संघर्षरत चैनल हैं, हमारे पास शेयर के अलावा कुछ भी नहीं है।