दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में आरक्षण पर रोक नहीं: कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं देने का (इंदिरा साहनी फैसला) नियम दिव्यांगों (PWD) पर लागू नहीं होगा। बताया कि उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। यह फैसला न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिया। यह मामला दो जजों की पीठ ने 2017 में बड़ी पीठ को रेफर किया था।
दो सदस्यीय पीठ का कहना था कि दिव्यांगों से (बराबरी के मौके और अधिकारों का संरक्षण कानून, 1995 के आधार पर) प्राथमिकता के तौर पर व्यवहार करने का मामला तो बनता है, लेकिन उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
लेकिन उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में निर्णित मुद्दा विकलांगों के संबंध में नहीं था। इसलिए इस मामले में इस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय के इस फैसले से दिव्यांगजनों को बड़ा फायदा होगा।