अब उम्मीदवारों के सोशल अकांउट की जानकारी लेगा EC
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने निर्वाचन नियमों में बदलाव की पहल करते हुए उम्मीदवारों के लिए नामांकन फॉर्म में कुछ अतिरिक्त सवाल जोड़े हैं। नामांकन नियमों में बदलाव के तहत अब उम्मीदवारों को फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर सक्रिय अपने अन्य अकांउटों की भी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी।
चुनाव आयोग के परामर्श से केन्द्रीय कानून मंत्रालय ने नामांकन की संशोधित नियमावली में विभिन्न प्रकार के नामांकन फॉर्म में कुछ सवालों को जोड़ते हुए उम्मीदवारों से सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता की जानकारी भी देना अनिवार्य है।
मंत्रालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत निर्वाचन नियमावली १९६१ में संशोधन करते हुए उम्मीदवारों के लिये जोड़े गए नए सवालों में लाभ के पद पर कभी तैनात रहने और आपराधिक या वित्तीय आपराधिक मामलों आदि की जानकारी देने की अनिवार्यता को शामिल कर दिया है। मंत्रालय द्वारा नए नियमों को लागू करने की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।
इसके तहत निर्वाचन नियमावली १९६१ के तहत उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म २६ में सोशल मीडिया संबंधी जानकारी का कॉलम जोड़ा गया है। इसमें उम्मीदवारों को अपने टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के अलावा अधिकतम तीन सोशल मीडिया अकांउट की जानकरी देनी होगी।
इसमें ट्विटर हेंडिल, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम या कोई अन्य सोशल मीडिया अकांउट की आईडी दी जा सकेगी। फॉर्म २६ में ही उम्मीदवार को अपनी और जीवनसाथी की आय के स्रोतों का भी खुलासा करना होगा।