ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों के कस्टम क्लीयरेंस में तेजी लाने के लिए पहल

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नई दिल्ली । केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कोविड से संबंधित आयातों से जुड़े सवालों के बारे में समुचित जानकारी और व्यापार, उद्योग जगत एवं व्यक्ति विशेष को तेजी से सीमा शुल्क के निपटारे (कस्टम क्लीयरेंस) में सहायता देने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना की है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार कोविड से संबंधित आयातों के सीमा शुल्क का निपटारा (कस्टम क्लीयरेंस) निर्बाध और तेजी गति से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह समय पर उपयोगकर्ताओं / लाभार्थियों तक पहुंच सके। सीमा शुल्क विभाग को विभिन्न तबकों की ओर से इस बारे में सवाल और अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

ये सवाल और अनुरोध शुल्क में छूट संबंधी लाभों की उपलब्धता, निपटारे (क्लीयरेंस) की प्रक्रियाओं, विभिन्न मंत्रालयों में पंजीकरण संबंधी जरूरतों आदि से संबंधित हैं। सीबीआईसी द्वारा इस प्रक्रिया को कारगर बनाने और व्यापार जगत के सभी सवालों और शिकायतों के निराकरण के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना की गई है। निपटारे (क्लीयरेंस) से संबंधित मामले में व्यापार जगत को सहायता देने के लिए, एक व्यवस्थित प्रारूप में विवरण प्राप्त करने और जल्द से जल्द शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से इस यूआरएल (https://t.co/IAOQenWwO2) के तहत एक ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है। सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ता icegatehelpdesk@icegate.gov.in के माध्यम से एक ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-3010-1000 पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पडेस्क पर प्राप्त हो रहे अनुरोधों के शीघ्र समाधान के लिए बारीकी से निगरानी की जाएगी।

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