2000 Rupees Note Exchange: 2000 रु के नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म, जानिए अब क्या करें
अब इसे एक्सचेंज करने और जमा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आप 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं.
RBI 2000 Rupees Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बैंक 2 हजार रुपये के नोट को 8 अक्टूबर से स्वीकार नहीं करने की बात कही गई थी. जिसके बाद अब इसे बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया जा सकेगा. साथ ही किसी अन्य नोट से भी नहीं बदला जाएगा. 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दी थी. अब इसे एक्सचेंज करने और जमा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आप 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं. हालांकि एक तरीके से आप इस नोट को जमा और बदलवा सकते हैं.
आरबीआई दफ्तर
आपको देश में आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी एक पर जाना होगा. इस ब्रांच पर जाकर आप नोट को बदलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं. साथ ही आप 2000 रुपये का नोट डाकघर के माध्यम से भी आरबीआई के दफ्तरों पर भेज सकते हैं. या डाकघर के माध्यम से भेज सकते हैं. आरबीआई 2 हजार रुपये के नोट बदलने या जमा करने के बदले कोई चार्ज नहीं लेगा.
ये है क्षेत्रीय कार्यालय
आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवंनतपुरम में हैं.
आरबीआई के मुताबिक कोई संस्था या व्यक्ति 2 हजार रुपये का नोट 20 हजार रुपये तक अकाउंट में रकम जमा या एक्सचेंज करा सकते हैं.