SC का आदेश: अब उर्दू में NEET Exam
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 2018-19 सत्र में नीट परीक्षा में उर्दू को एक भी एक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। नीट 2017-18 सत्र के लिए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में उर्दू को एक भाषा के रूप में लेने के लिए अर्जी दी थी लेकिन 2017-18 सत्र में इसे शामिल नहीं किया जा सका था।
केंद्र को ये निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018-19 सत्र के लिए ली जाने वाली दाखिला परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। इससे पहले मार्च में एक पीटिशन पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने २५ वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी।
गौरतलब है कि मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956 और डेंटिस्ट एक्ट-1948 के मुताबिक, जिनमें 2016 में कुछ संसोधन किए गए देशभर के कॉलेजों में श्ँँए और बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए एनईईटी-2017 परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाएगी।