SC ने अल्पसंख्यक मामले में जम्मू-कश्मीर व केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर व केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वे राज्य में अल्पसंख्यकों की पहचान कर उन्हें लाभ पहुंचाने के मामले में दायर जनहित याचिका को लेकर बैठक बुलाएं और रिपोर्ट दाखिल करें। इस मामले में अगली सुनवाई ३१ जुलाई को होगी।

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने अंकुर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अंकुर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं।

इसके बावजूद राज्य में ६८ फीसदी मुस्लिम लोगों को ही अल्पसंख्यक के तहत लाभ मिल रहे हैं। जबकि सही मायनों में हिंदुओं को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। याचिका में कहा कि पिछले ५० साल से राज्य में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई गणना नहीं हुई है और ना ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है।

अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया जाए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर व केंद्र सरकार आपस में बैठें और ये तय करें कि क्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं। इसके तहत उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं।

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