SC से गायत्री रेप केस में सह-आरोपियों को राहत नहीं

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गायत्री प्रजापति रेप केस में सह-आरोपियों विकास वर्मा और अमरिंदर सिंह को राहत नहीं दी हैं। कोर्ट ने दोनों सह-आरोपियों को दो दिनों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। प्रजापति और दो अन्य सह-आरोपियों को इससे पहले ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। इसके बाद इन लोगों ने सर्वाेच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील की थी। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गायत्री प्रजापति को बीते १५ मार्च को लखनऊ के आशियाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पर लड़की की मां से कथित रूप से बलात्कार और नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप है, गिरफ्तार होने से लगभग एक महीने पहले पुलिस का चकमा देकर बच निकले थे।

इस बलात्कार के केस में गायत्री प्रजापति समेत सात लोगों के खिलाफ फरवरी में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी गैर-जमानती वारंट पूर्व मंत्री के खिलाफ जारी किया था।

बलात्कार केस में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति का परिवार लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचा।

गायत्री प्रजापति की पत्नी और दोनों बेटियां सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लेकर पहुंची थीं। लेकिन योगी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। परिवार का कहना है कि प्रजापति का फंसाया है।

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