टाटा-अडानी नहीं वसूल सकेंगे बिजली की ज्यादा कीमत

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नई दिल्ली। अब टाटा और अडानी पावर ५ राज्यों में बिजली की मनमानी कीमत नहीं वसूल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसकी इजाजत देने से मना कर दिया है। दोनों कंपनियां इंडोनेशिया में कोयले की कीमत बढ़ने का हवाला देते हुए बिजली सप्लाई के ज़्यादा पैसे चाहती थीं।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन ने दिसंबर में दोनों कंपनियों को दिसंबर में बिजली की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया। इस फैसले से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

टाटा समूह का कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड और अडानी पावर का मुंद्रा प्रोजेक्ट इन ५ राज्यों में ८६२० मेगावाट बिजली की सप्लाई करते हैं। बिजली उत्पादन के लिए ये कंपनियां इंडोनेशिया से कोयला आयात करतीं हैं। २०१० में इंडोनेशिया के कानून में बदलाव के बाद आयात महंगा हो गया है।

इसी आधार पर एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने दोनों कंपनियों को बिजली की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी सी घोष और आर एफ नरीमन ने साफ कर दिया कि कंपनियों को राज्यों के साथ हुए समझौते का पालन करना होगा।

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