उन्नाव केस: हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका पर CBI से जवाब-तलब
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के उन्नाव जिले में बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में दोषी ठहराए गए और 10 वर्ष की कैद की सजा पाए उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और सेंगर की याचिका पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि उन्नाव में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में सेंगर को ‘आजीवन कैद’ की सजा सुनाई गई है। बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 25 फरवरी को सेंगर की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
सेंगर, उसके भाई और 5 अन्य को 4 मार्च को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और 13 मार्च को इन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।