आधार नंबर न देने पर नहीं बनेगा वोटर ID कार्ड

नई दिल्ली। बिना आधार नंबर बताए मतदाता पहचान पत्र नहीं बन पाएगा। लोकसभा से पारित हुए चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 के प्रावधानों को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने साफ है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा बल्कि वैकल्पिक होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आधार नंबर न देने की वजह से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन निरस्त नहीं होगा। यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है।

सूत्रों ने कहा कि आधार लिंकिंग की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग-अलग स्थानों पर मतदाता न रहें। उनकी बायोमीट्रिक डिटेल मिल जाएगी, जिससे वे एक ही स्थान पर वोटर रह सकेंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल करने जैसे कामों पर भी रोक लग सकेगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि कई लोग अपना घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद बिना अपना पूर्व इनरॉल डेटा दिये नये तरीके से वोटर आईडी के लिए इनरॉल करा लेते हैं।

इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि एक ही मतदाता एक से ज्यादा जगह से मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 में कई अहम बदलावों की बात कही गई है जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। नये प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा।

दरअसल देश के चुनावों में फर्जी वोट डालने की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है जिसके कारण मोदी सरकार आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना चाह रही है। इसका मकसद फर्जी वोटिंग को रोकना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी।

इस विधेयक के मसौदे में कहा है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। विधेयक के मुताबिक, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी।