मेघनगर एसडीएम ने पटाखा दुकानो के लिए लाइसेंस संबधी निर्देश

crackers

मेघनगर एसडीएम ने पटाखा दुकानो के लिए लाइसेंस संबधी निर्देश कार्यालय में चस्पा  है|जिला कलेक्टर केँ द्वारा जारी पत्र अनुसार मेघनगर एसडीएम श्री एलएन गर्ग  ने निम्न प्रमुख बाते बताई हैँ|अधिक जानकारी केँ लिएँ आवेदक स्थानीय एसडीएम कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है|

1- आवेदन पत्र केँ साथ 10 रुपये की कोर्ट फीस लगाना आवश्यक होगा

2 – लाइसेंस शुल्क 500 रु का चालान शीर्ष में जमाकर चालान प्रस्तुत करना होगा 

3-  आवेदन पत्र के साथ संबंधित पुलिस थाना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए

 4 – दुकान लगाने के संबंध में नगर परिषद ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया जावे 

5 –  25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के आवेदन पत्र अमान्य किए जाएगे 

6 – उपरोक्त पूर्तियो के अभाव में अथवा नियत दिनांक 3 नवंबर 2020 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को  अमान्य और निरस्त किया जाएगा 

7 – अनुविभागीय अधिकारी , मुख्य नगर परिषद अधिकारी , थाना प्रभारी द्वारा चयन किए गए निर्धारित स्थान पर आतिशबाजी की दुकान लगाना होगी 

 8 – आवेदन पत्र निरस्त होने पर खजाने में जमा की गई राशि वापस नहीं होगी

 9 – इस कार्यालय द्वारा पूर्व के जारी समस्त फटाका लाइसेंस निरस्त किए जाते हैँ….

10 – जिले में दीपावली वर्ष 2020 पर जारी किए जाने वाले फटाका लाइसेंसधारी अपने अपने  क्षेत्र अंतर्गत में सुरक्षित खुले स्थानों का चयन करेँगे तथा पटाखो का संग्रहण और विक्रय उसी स्थान से करेँगेँ

11 – दुकानदारो को अस्थायी टीन शेड की दुकाने लगाना होगी , दुकाने एक दूसरे केँ सामने नही होगी

सुरक्षा  दूरी के अंदर एवं दुकानो मे प्रकाश हेतु किसी प्रकार केँ तेल , गैस , लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नही होगा 

12 – यदि  किसी भी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे दीवार या छत पर  दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नही होगे एवं पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्वीच लगाना होगा

13 – आतिशबाजी की दुकानें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर दूरी पर होगी तथा 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा 

कोई भी लाइसेंसी व्यक्ति अपने घर से पटाखो का संग्रहण एवं विक्रय नहीं करेगा ये शपथ पत्र लाइसेंसी को  प्रस्तुत करना होगा

 14 – सभी दुकानदारों को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन विभाग भोपाल के द्वारा कोरोना वायरस की रोकधाम और बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा….