अमनमणि पर मुकदमा चलाने को पर्याप्त साक्ष्य
गाजियाबाद। सीबीआई की विशेष अदालत में गाजियाबाद के विधायक अमनमणि त्रिपाठी के मामले में आरोप पर बहस पूरी हो गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अमनमणि के खिलाफ पत्नी की हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है।
बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आरोप तय करने के लिए 16 मई की तारीख लगा दी। सीबीआई की विशेष अदालत तृतीय में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
महाराजगंज के नौतनवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमनमणि त्रिपाठी अदालत में मौजूद नहीं थे। उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन दिया गया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्यागी ने बताया कि 8 मई को उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा था, जिसमें हत्या नहीं, हादसा को लेकर साक्ष्य सहित दलील रखी थीं। अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई की दलील में सच्चई नहीं है।