EC से मिली BSP को बडी राहत
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा नोटबंदी के बाद दिल्ली के करोल बाग़ स्थित यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के अपने पार्टी अकाउंट में गत 02 से 09 दिसंबर के बीच 104 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने पार्टी को बडी राहत दी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में जनहित याचिका दायर करने वाले प्रताप चंद्रा की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने आज यहां बताया कि निर्वाचन आयोग ने 29 अगस्त तथा 19 नवम्बर 2014 को वित्तीय पारदर्शिता सम्बन्धी कई निर्देश पारित किये थे।
प्रताप चंद्रा ने अदालत में कहा था कि 08 नवम्बर के बाद बसपा ने 104 करोड़ रुपये जमा कराये, जो सीधे-सीधे इन निर्देशों का उल्लंघन है, जिसपर कोर्ट ने आयोग को तीन माह में कार्यवाही के आदेश दिए थे।
डा नूतन ने बताया कि आयोग के दो मार्च के नोटिस पर बसपा ने अपने 12 मार्च को दिये जवाब में स्वीकार किया कि उन्होंने नोटबंदी के बाद 104.36 करोड़ कैश जमा कराया पर साथ ही कहा कि पार्टी का मात्र एक अकाउंट दिल्ली में है, अतः पूरे देश से पैसा पहले दिल्ली लाया जाता है और फिर जमा होता है।